उत्तराखंड

सूचना के अधिकार के अंतर्गत उप राजस्व अधिकारी (पटवारी संगत सिंह सैनी ) पर लगा जुर्माना

लोक सूचना अधिकारी/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील सदर देहरादून द्वारा पत्र दिनांक 27/08/2021 के माध्यम से अपीलार्थी का अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक (अधोइवाला), तहसील सदर, देहरादून को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) अंतर्गत अंतरित किया गया। लोक सूचना अधिकारी/ राजस्व उपनिरीक्षक( अधोइवाला), तहसील सदर देहरादून द्वारा समयांतर्गत सूचनाएं उपलब्ध ना कराए जाने पर दिनांक 05/10/2021 को तहसीलदार सदर, तहसील देहरादून के समक्ष प्रथम अपील दायर की गयी। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23/10/2021 को पारित प्रथम अपीलीय आदेश पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें उनके द्वारा राजस्व लिपिक तहसील देहरादून को निर्देशित किया गया है कि डाक पंजिका का अवलोकन कर एक सप्ताह के अंदर आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें कि उक्त पत्र पर जांच आख्या सहित वापस हुए अथवा नहीं यदि वापस हुए हैं तो आपके द्वारा कहां भेजे गये हैं।

प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपीलार्थी का कहना है कि उन्हें जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वह गलत, भ्रामक, असत्य है। उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी द्वारा नियत समयावधि मैं सूचना उपलब्ध ना करवाने के कारण उनके विरुद्ध नियमअनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत दोषी कर्मचारियों/लोक सूचना अधिकारियों/ अपीलीय अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किए जाने।

तत्कालीन पटवारी संगत सिंह सैनी द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध ना कराने जाने पर 250 रुपए प्रतिदिन की दर से वह अधिकतम ₹25000 की शास्ति उन पर अधिरोपित कर दी जाएं? अनुरोध पत्र हस्तांतरित किए जाने के उपरांत सूचना उपलब्ध ना कराए जाने के संबंध में जो – जो भी अधिकारी उत्तरदायी हो,उनका विवरण( सूची के रूप में) सुनवाई की अग्रेतर तिथि से पूर्व उपलब्ध कराते हुए संबंधित अधिकारियों को आयोग का कारण बताओ नोटिस भी लोग सूचना अधिकारी द्वारा तामिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

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