उत्तराखंड

इन परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा नकल रोधी कानून, आयोग के कैलेंडर के अनुसार ही होंगी परीक्षाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि नकल रोधी कानून स्कूलों और डिग्री कालेज की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा।

यह भर्ती परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नकल रोधी कानून केवल सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की मुख्य परीक्षा समेत सभी भर्ती परीक्षाएं जारी कैलेंडर के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही इनके प्रचार-प्रसार का हिस्सा बनें। भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले असमाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपर मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की मुख्य परीक्षा निर्धारित तिथि 23 से 26 फरवरी के बीच ही कराई जाए। उन्होंने आगामी परीक्षाएं भी तय कैलेंडर के अनुसार करवाने का अनुरोध किया।

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