उत्तराखंड

छह माह में पुरानी इमारतों में बनाने होंगे ई-चार्जिंग स्टेशन, कैबिनेट निर्णय का शासनादेश जारी

छह महीने के भीतर प्रदेश में एकल आवास को छोड़कर सभी पुराने होटल, ग्रुप हाउसिंग, प्लाटेड, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉज और अन्य गैर आवासीय भवनों में ई-चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय के तहत आवास विभाग ने इसका शासनादेश जारी करते हुए छह माह का समय निर्धारित किया है।

दरअसल, दो मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इसके तहत जहां नए निर्माण कार्यों के नक्शे पास करने के लिए ई-चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य किया गया था तो वहीं पुरानी इमारतों में भी ई-चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का फैसला हुआ था। इस फैसले के तहत आवास विभाग ने जो शासनादेश जारी किया है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि छह माह के भीतर सभी पुरानी इमारतों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है।

पुरानी इमारतों में कुल स्वीकृत पार्किंग में तीन प्रतिशत पर दो पहिया और एक प्रतिशत पर चार पहिया वाहनों के चार्जिंग की व्यवस्था करनी होगी। आवासीय सोसाइटी में रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से परियोजना की मांग के अनुसार प्रावधान किया जा सकेगा।

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