
यात्रियों के साथ कथित ट्रैवल एजेंसियों की ओर से ठगी की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग ने टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों, एजेंट और ऑपरेटरों का सर्वे शुरू कर दिया है। आरटीओ ने इनकी बैठक बुलाकर कहा, दो महीने के भीतर इस कारोबार से जुड़े सभी लोग परिवहन विभाग में पंजीकरण करवा लें, वरना कार्रवाई होगी।
उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां और ऑपरेटरों की बड़ी भूमिका है। चारधाम यात्रा सीजन और गर्मी की छुटि्टयों में होटल व वाहनों की बुकिंग के नाम पर यात्रियों से ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इनमें मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। ऐसे में शासन ने इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीकरण कराने के निर्देश जारी किए हैं। बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग ने इनकी बैठक बुलाई और आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा, पर्यटन से जुड़े हर व्यक्ति का पंजीकरण अनिवार्य है।
संभाग में करीब 30 टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर, एजेंसी और एजेंट पंजीकृत हैं। वास्तविक रूप से इनकी संख्या एक हजार से अधिक है। इन सभी को पंजीकरण कराना होगा। बगैर पंजीकरण काम करने वालों के खिलाफ विभागीय और विधिक कार्रवाई की जाएगी। पंजीकृत नहीं कराने पर 25 हजार के जुर्माने और छह साल की सजा का प्रावधान है।
-सुनील शर्मा, आरटीओ, देहरादून संभाग
यात्रियों की मजबूरी का उठाते हैं फायदा
चारधाम यात्रा सीजन में वाहनों और होटलों में बुकिंग के लिए मारामारी रहती है। ऐसे में फर्जी ट्रैवल एजेंट यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आईएसबीटी स्थित पंजीकरण केंद्र, रेलवे स्टेशन, बाजारों, पार्किंग के आसपास और सोशल मीडिया पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं।
ये सावधानियां बरतें
– परिवहन विभाग में पंजीकृत कंपनी से ही वाहन बुकिंग कराएं
– बुकिंग फुल होने पर बगैर पंजीकृत एजेंट के जाल में न फंसें
– वाहन बुकिंग के लिए ऋषिकेश में चारधाम यात्रा रोटेशन संचालन समिति से संपर्क करें
– कोई ट्रैवल एजेंट बुकिंग कराने का दावा करे तो उससे पंजीकरण कार्ड दिखाने को कहें
– पंजीकरण की पुष्टि होने के बाद ही भुगतान करें
– कोई ट्रैवल एजेंट परेशान करे तो सूचना स्थानीय पुलिस को दें