नव वर्ष के जश्न में होश खोकर अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाने या रफ्तार के रोमांच के शौकीनों पर कार्रवाई को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है। यातायात व परिवहन नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग गाड़ी का ऑनलाइन चालान करने के साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने और गाड़ी को ब्लॉक करने की कार्रवाई करेगा।
आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने बताया कि अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इन अपराध में पहले तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। यही नहीं, संबंधित चालक 12 माह तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा।
आरटीओ ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने समेत बेलगाम गति व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के विरुद्ध की गई निरस्तीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि, दोपहिया पर हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित करने का नियम यथावत रहेगा।