शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए परिवहन विभाग ने घंटाघर और परेड मैदान के आसपास दो किमी क्षेत्र में बिना जीपीएस वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जिसके लिए परिवहन विभाग द्वारा एक महीने का समय दिया गया है।संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में अब सिर्फ वही यात्री वाहन संचालित होंगे, जिनमें जीपीएस लगा होगा। घंटाघर से दिलाराम चौक, सर्वे चौक, बिंदाल पुल, आराघर चौक व सहारनपुर चौक तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक के कुछ निर्णय गुरुवार को राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद सार्वजनिक कर दिए गए। प्राधिकरण के सचिव/आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने इस संबंध में बताया कि यातायात सुधार को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं।
पुलिस-प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित स्थल, चौक-चौराहे एवं मार्गों पर यात्री वाहन का संचालन होने पर वाहन का परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर भी वाहन का परमिट निरस्त किया जाएगा। घंटाघर की परिधि में जीपीएस की शर्त के बाद अब सिटी बस, निजी बस, टैक्सी, विक्रम, मैक्सी आदि का संचालन केवल उसी सूरत में होगा, जब वाहन पर जीपीएस लगा होगा।