उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है

हाईकोर्ट ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही सरकार को पंचायतीराज नियमावली का ठीक से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार, रजनी भंडारी पर नंदा राजजात में यात्रा मार्ग पर हुए विकास संबंधित कार्यों की निविदाओं में गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिसपर हुई जांच के बाद सरकार ने बीती 25 जनवरी को रजनी भंडारी को पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट द्वारा रजनी भंडारी को बर्खास्त करने के आदेश निरस्त किए जाने पर अब कांग्रेस ने सरकार पर हमलावर रुख अपनाया है । कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए सत्ता का दुरुपयोग करके चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष को उनके पद से बर्खास्त किया था, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है । कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कोर्ट द्वारा सरकार के फैसले को निरस्त किए जाने से साफ है कि सरकार ने द्वेषपूर्ण कार्यवाही की है, जिसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ी है वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस फैसले से सत्य की जीत हुई है और न्यायालय के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है ।

शीशपाल सिंह बिष्टप्रदेश प्रवक्ता_कांग्रेस*

रिपोर्ट – विनय सूद

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