
खाद्य आपूर्ति विभाग (Food Supply Department) ने अपात्र उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है।
जिन उपभोक्ताओं ने योजना के तहत खुद को अपात्र मानते हुए अपने राशन कार्ड (Ration Card) सरेंडर कर दिए हैं, वे अब अन्य योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उस योजना के मानक पूरे करने होंगे। पूर्ति कार्यालय ने इन योजनाओं के लिए आवेदन लेने भी शुरू कर दिए हैं।
वो कौन सी योजनाएं हैं जिनमें आवेदन कर सकते हैं
जिला पूर्ति निरीक्षक (डीएसओ) विपिन कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से विभिन्न योजनाएं संचालित हैं।
अंत्योदय राशन कार्ड (Antyodaya Anna Yojana) के लिए परिवार की वार्षिक आय 15 हजार से कम होनी चाहिए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Mission) के तहत परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए।
- राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (State Food Security Mission) के तहत परिवार की वार्षिक आय पांच लाख से कम होनी चाहिए।
- यदि सभी जानकारी सही पाई गई तो राशन कार्ड बन जाएगा।
- दस्तावेजों में गलत जानकारी देने पर फार्म निरस्त किया जाएगा।
- साथ ही संबंधित आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है।