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 त्योहारी सीजन में सख्ती…बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे कुट्टू का आटा, खुला बेचने पर रोक, SOP जारी

प्रदेश भर में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा कुट्टू का आटा केवल पैकिंग में ही बेचा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित व मानक के अनुरूप उत्पाद मिल सके।

नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने कुट्टू आट बिक्री के मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। प्रदेश में बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा बेचने की अनुमति नहीं होगी। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देश पर नवरात्र में कुट्टू आटा की गुणवत्ता के लिए एफडीए अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य सचिव एवं एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने एसओपी जारी की है। प्रदेश भर में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा कुट्टू का आटा केवल पैकिंग में ही बेचा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित व मानक के अनुरूप उत्पाद मिल सके।

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