
सहारनपुर के पुराने चिलकाना बस स्टैंड पर सेक्टर 49 नाले के निर्माण में अवैध कब्जे की समस्या सामने आई है। कुछ दुकानदारों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिससे ठेकेदार को नाला बनाने में परेशानी हो रही है। ठेकेदार ने जब जेसीबी मशीन बुलाकर निर्माण शुरू करने की कोशिश की, तो दूसरे क्षेत्र के पार्षद व् दूकानदारो ने दबाव बनाकर काम रुकवा दिया।
अवैध कब्जे की समस्या अवैध कब्जे के कारण नाले का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद के दबाव में आकर काम रुकवाया जा रहा है।
नगर निगम की कार्रवाई इससे पहले मानकमऊ बस स्टैंड पर अवैध कब्जे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी- नगर निगम ने इलेक्ट्रिक बसों के लिए बनाए जा रहे चार्जिंग स्टेशन से अतिक्रमण हटाया था।- अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम की टीम ने 200 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई और 12000 रुपये जुर्माना वसूला थासुप्रीम कोर्ट का निर्देश- अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना भी पुराना हो- प्रशासनिक देरी और निष्क्रियता अवैध निर्माण को वैध नहीं बनाती है- अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता हैनियम और कानून के अनुसार जा सकता, चाहे वह कितना भी पुराना हो।
2.प्रशासनिक देरी प्रशासनिक देरी और निष्क्रियता अवैध निर्माण को वैध नहीं बनाती है।
3सख्त कार्रवाई अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।
नियम एक्ट के अनुसार अतिक्रमण हटाओ नगर निगम को अतिक्रमण हटाने का अधिकार है।जुर्मानाअवैध कब्जा करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
कब्जा मुक्त कराना नगर निगम की टीम कब्जा मुक्त करा सकती है
रिपोर्टर ओमपाल कश्यप