
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ठेकेदार काम कर रहे हैं उनको नासिर रॉयल्टी बल्कि रॉयल्टी के समान पच्चीस प्रतिशत धनराशि जो है वो जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट में जमा करानी होगी सभी ठेकेदार इस अराजक
आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए और उन्होंने कहा कि हम छोटे थे कि हमारा खनन से कोई लेना देना नहीं है हम किसी खनन में पैसा जमा कर रहे हैं और यात्री धनराशि का बोध राज्य सरकार हम पर क्यों लाद रही है तो इस पर उनको राहत देते हुए आज राज्य सरकार के इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है
रिपोर्टर :लक्ष्मण प्रकाश