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Rajiv Gandhi हत्याकांड के दोषी ए.जी. पेरारिवलन को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश, अन्य 6 दोषियों की भी जागी उम्मीद

Rajiv Gandhi Assassination Case पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी पेरारिवलन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन कि रिहाई का आदेश दिया है। बता देंं कि हत्याकांड में सात आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। कोर्ट का फैसला आने के बाद नलिनी श्रीहरन, मरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक सहित मामले में अन्य 6 दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग जाएगी।

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