प्रदेश में शिक्षकों की 2648 पदों के लिए होने वाली भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड उम्मीदवारों के आवेदनों पर फिलहाल विचार न करने का आदेश किया है। इसके बावजूद अभी शिक्षक भर्ती शुरू नहीं होगी। सरकार का मनाना है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से मामले का निपटारा नहीं होता भर्ती न की जाए।
प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 2648 पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने वर्ष 2020-21 में आवेदन मांगे थे। सरकार की ओर से शुरूआत में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से 18 महीने का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) का कोर्स करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती करने का निर्णय लिया गया था।
यही वजह रही कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) से डीएलएड एवं बीएड करने वाले उम्मीदवारों के साथ ही एनआईओएस से डीएलएड करने वालाें ने भी इसके लिए आवेदन किए थे, लेकिन बाद में सरकार की ओर से निर्णय लिया गया कि एनआईओएस से डीएलएड वालों को इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एनआईओएस से डीएलएड उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए।
इस पर हाईकोर्ट ने शासन के उस आदेश को रद्द कर दिया। जिस शासनादेश में इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का आदेश किया गया था। इस बीच विभाग में शिक्षकों के आधे से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से विभाग को भर्ती के लिए नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करनी पड़ रही थी।