उत्तराखंड

वाहन खरीद नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी, मंत्रियों के लिए खरीदी जा सकेंगी 35 लाख तक 

उत्तराखंड के मंत्रियों के लिए अब 35 लाख कीमत तक के ई-वाहन और 25 लाख तक की सामान्य वाहन खरीदे जा सकेंगे। प्रदेश के विशिष्ट, अति विशिष्ट महानुभावों और विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे प्रदेश में 31 मार्च से पहले 1500 वाहन खरीदने की राह भी आसान हो गई है।

परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि वाहनों की खरीद के नए दामों के अलावा निजी वाहन उपयोग करने पर किराया की प्रतिपूर्ति और आउटसोर्स वाहनों के लिए भी किराए की दरों में बढ़ोतरी की गई है।

निजी वाहन की किराया प्रतिपूर्ति में बी श्रेणी के लिए किराए की दर 23 हजार से बढ़ाकर 41,272 रुपये प्रतिमाह, सी श्रेणी में 20,000 से बढ़ाकर 38,544 रुपये, डी श्रेणी में 17,000 से बढ़ाकर 33,007 रुपये, ई श्रेणी में 17,000 से बढ़ाकर 27,430 रुपये प्रतिमाह की दर तय की गई है। किराए पर लिए गए वाहनों के लिए भी बी श्रेणी में किराया 41,100 से बढ़ाकर 48,498 रुपये, सी श्रेणी में 37,740 से बढ़ाकर 44,533 रुपये, डी-ई श्रेणी के लिए 27,000 से बढ़ाकर 31,860 रुपये हो जाएगा।

 मंत्री, मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के जज, आयोगों के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक(हॉफ), डीजीपी, प्रमुख सचिव व समकक्ष- 15 लाख(पुरानी दर) 25 लाख(नई दर) 35 लाख(ई-वाहन की मूल्य सीमा)

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