उत्तराखंड

हेलमेट या सीट बेल्ट ही नहीं…ये भी हैं कारण, जिनसे कट रहा चालान; 6 दिन में वसूला 1.33 करोड़ का जुर्माना

आगरा में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 6 दिन में 1.33 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। बिना सीट बेल्ट, हेलमेट, लाइसेंस व हूटर-सायरन लगे 12 हजार वाहनों के चालान पुलिस ने किए हैं। 

न सड़क पर हादसों का डर, न नियम-कायदों की परवाह। कोई कार में हूटर व सायरन लगाए घूम रहा था, कोई बिना सीट बेल्ट व लाइसेंस। कोई बिना हेलमेट बाइक पर तीन सवारी फर्राटा भर रहा था। ऐसे 12 हजार वाहनों के चालान हुए। जिनसे यातायात नियमों के उल्लंघन पर पिछले छह दिनों में 1.33 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया है।

लाल-नीली बत्ती और हूटर व सायरन के अलावा शीशों पर काली फिल्म की रोकथाम के लिए 11 जून से यातायात पुलिस ने अभियान शुरू किया। 250 से अधिक गाड़ियों के शीशों से काली फिल्म उतारी गई। सोमवार तक एक हजार वाहनों से पद सूचक स्टीकर, हूटर व सायरन उतारे गए।

शहर में 30 से अधिक चौराहों पर यातायात पुलिस ने चालान किए। सबसे ज्यादा करीब 8000 चालान हेलमेट दुपहिया चालकों पर हुए। इनके अलावा नो पार्किंग में कार पार्क करना भी महंगा पड़ा। 500 से अधिक चालान नो पार्किंग में कार व अन्य वाहन खड़े करने पर हुए हैं। 11 जून से 16 जून तक करीब 12 हजार वाहनों से चालान से 1.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसीपी यातायात सैयद अरीब अहमद ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर अभियान जारी रहेगा। एक बार के बाद दोबारा जुर्माना राशि दोगुनी हो जाती है। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।

इन कारणों से भी हुआ जुर्माना
– शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का वाहन चलाना।
– तय गति सीमा से अधिक रफ्तार में भारी वाहन चलाने पर।
– नंबर प्लेट पर गलत तरीके से वाहन नंबर लिखे होने पर।
– 18 साल से कम उम्र के ऐसे किशोर जो लाइसेंस के पात्र नहीं।
– अयोग्य व्यक्तियों की ओर से कंडक्टर लाइसेंस प्राप्त करने पर।
– सायरन, हूटर लगा वाहनों से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर।
– बिना परमिट या परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर।

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